ट्रैफिक अधिकारियों के पास आपका हर डॉक्यूमेंट, नहीं दे पाएंगे अब आप ट्रैफिक पुलिस को चकमा....
देश में ज्यादातर लोग कार या बाइक चलाते वक्त मानते हैं कि फेक दस्तावेज दिखा कर भी ट्रैफिक पुलिस से बचा जा सकता है। बात सही भी है क्योंकि ज्यादातर...

देश में ज्यादातर लोग कार या बाइक चलाते वक्त मानते हैं कि फेक दस्तावेज दिखा कर भी ट्रैफिक पुलिस से बचा जा सकता है। बात सही भी है क्योंकि ज्यादातर...
देश में ज्यादातर लोग कार या बाइक चलाते वक्त मानते हैं कि फेक दस्तावेज दिखा कर भी ट्रैफिक पुलिस से बचा जा सकता है। बात सही भी है क्योंकि ज्यादातर राज्यों में ट्रैफिक पुलिस के पास दस्तावेजों को तुरंत सत्यापन करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ट्रैफिक अधिकारियों के पास आपका हर डॉक्यूमेंट पहले से ही मौजूद रहेगा।
नहीं दें पाएंगे ट्रैफिक पुलिस को चकमा
यहां पर हम आपको बताते चले कि मोटर वाहन अधिनियम में हुए संशोधन के बाद अब आप ट्रैफिक पुलिस को चकमा नहीं दे पाएंगे। केंद्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया है। इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी देते हुए सरकार ने शनिवार को कहा कि एक सूचना प्रौघोगिकी पोर्टल के माध्यम से एक अक्टूबर 2020 से ड्राइविंग लाइसेंस और ई-चालान सहित वाहन संबंधी दस्तावेजों का रखरखाव किया जाएगा। इसके बाद दस्तावेजों के निरीक्षण के दौरान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वैध पाए गए दस्तावेजों के जरिए फिर आपसे कागजी दस्तावेजों की मांग नहीं की जाएगी।
समय-समय पर अपडेट होगा पोर्टल
रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस के पास आपके ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सभी जानकारियां पहले से ही उपलब्ध होंगी। इसके साथ आरटीओ द्वारा अयोग्य या निरस्त किए गए ड्राइविंग लाइसेंस का भी पूरा लेखा जोखा पोर्टल में रिकॉर्ड किया जाएगा और इसे समय-समय पर अपडेट भी किया जाएगा।
अराधना मौर्या





