सुप्रीम कोर्ट ने लोन मोराटोरियम पॉलिसी में हस्तक्षेप से किया इनकार, कही यह बात....

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सुप्रीम कोर्ट ने लोन मोराटोरियम पॉलिसी में हस्तक्षेप से किया इनकार, कही यह बात....
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सुप्रीम कोर्ट ने लोन मोराटोरियम पॉलिसी में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि वह सरकार को पॉलिसी पर कोई भी निर्देश नहीं दे सकती और लोन मोराटोरियम की अवधि छह महीने से अधिक बढ़ाए जानें से मना कर दिया। लोन मोराटोरियम केस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को आर्थिक फैसले लेने का अधिकार है। क्योंकि महामारी के चलते सरकार को भी भारी आर्थिक नुकसान हुआ है।

कोर्ट ने कहा कि 31 अगस्त के बाद मोराटोरियम की अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती। गौरतलब है कि लोन मोरेटोरियम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया कि ब्याज पर कोई ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज या दंड ब्याज उधारकर्ताओं से नहीं लिया जाएगा। मोरेटोरियम पीरिड के दौरान और इस तरह की कोई भी राशि अगर पहले से ही चार्ज किया गया है तो वापस कर दिया जाएगा। हालांकि इस मसले पर दायर तमाम याचिकाओं में कि गई अन्य मांगों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह नीतिगत मामला है और अदालत को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

बता दें कि रियल एस्टेट और बिजली सेक्टर समेत विभिन्न सेक्टर्स के व्यावसायिक संघों ने कोरोना महामारी के मद्देनजर लोन मोरेटोरियम और अन्य राहत का विस्तार किए जाने का आवेदन किया था। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने पिछले साल 17 दिसंबर को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

अराधना मौर्या

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