सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेशों को ऑक्सीजन और दवाइयों की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए किया नेशनल टास्क फोर्स का गठन...

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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेशों को ऑक्सीजन और दवाइयों की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए किया नेशनल टास्क फोर्स का गठन...
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देश की स्थिति को नाजुक देखते हुए लगातार सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट केंद्र और राज्य सरकार को फटकार लगा रही है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार को केंद्र शासित प्रदेशों को प्रभावी और पारदर्शी मेडिकल ऑक्सीजन का आवंटन सुनिश्चित करने के लिए 12 सदस्यों की नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए गए 12 सदस्यों के टास्क फोर्स का मुख्य कार्य कोविड-19 के मरीजों की जिंदगियों को बचाना है और सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुविधाओं को बेहतर बनाना है।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ और एमआर शाह की बेंच ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर टास्क फोर्स का परामर्श लेने का तर्क महामारी के लिए सार्वजनिक व्यवस्थाओं को बेहतर करना है,जो वैज्ञानिक और विशेष क्षेत्र के ज्ञान पर आधारित है। उन्होंने आगे कहा कि बड़े एक्सपर्ट्स को खुद को टास्क फोर्स के साथ जोड़ना चाहिए,जिससे उचित रूप से रणनीतियां तैयार की जा सके। जिनमें मुख्य रुप से ऑक्सीजन की सप्लाई और जरूरी दवाइयां शामिल है। आपको बता दें कि न्यायाधीशों ने शनिवार को 24 पेज के फैसले में कहा कि एमटीएफ से निर्णय लेने वालों को इनपुट मिलेंगे। जो वर्तमान समस्याओं के स्थाई समाधान से अलग होंगे।

आपको बता दें कि कोर्ट ने कहा कि देश के बड़े एक्सपर्ट्स टास्क फोर्स के सदस्यों और रिसोर्स पर्सन दोनों के तौर पर जुड़े और काम करें। जिससे कि कई लोगों के विचार आपस मे टकराने पर एक उचित निर्णय निकल कर सामने आएगा और वैज्ञानिकों की रणनीति से मानव पर पड़ रहे संकट को बचाया जा सकता है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि इस टास्क फोर्स के गठन से सुनिश्चित होगा कि वर्तमान में मौजूदा भविष्य की जरूरतों को वैज्ञानिक तौर पर अनुभव किया जा सके और उन्हें अनुभव के आधार पर इकट्ठा किया जा सके। जिससे कि देश में कुछ हद तक ऑक्सीजन और दवाइयों की सप्लाई से हो रही परिस्थितियों का सामना किया जा सकेगा।

नेहा शाह

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