हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, नारद कांड में गिरफ्तार चारों नेता रहेंगे हाउस अरेस्ट.....

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हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, नारद कांड में गिरफ्तार चारों नेता रहेंगे हाउस अरेस्ट.....
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नारदा स्टिंग मामले में गिरफ्तार किए गए तृणमूल कांग्रेस के चारों नेता हाउस अरेस्ट रहेंगे. यह फैसला कोलकाता हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की पीठ ने सुनाया है.

पीठ इस मामले पर बंटी हुई दिखी. कोर्ट ने यह आदेश मामले की सुनवाई कर रहे दो जजों की पीठ के विचारों में भेद के बाद दिया है. जहां, एक ओर कलकत्ता हाई कोर्ट के कार्यकारी चीफ जस्टिस राजेश बिंदल ने नेताओं को नजरबंद रखे जाने का आदेश दिया तो वहीं जस्टिस अरिजीत बनर्जी ने चारों को जमानत दिए जाने का आदेश दिया.

हालांकि इस बीच टीएमसी के मंत्रियों को गिरफ्तार करने वाली सीबीआई टीम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है. राज्य सरकार में मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने अपनी शिकायत में कहा है कि चारों नेताओं की गिरफ्तारी अवैध थी.

क्योंकि गिरफ्तारी से पहले विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति नहीं ली गई थी. उन्होंने कहा कि राज्य का राज्यपाल आखिर सीबीआई को किसी की गिरफ्तारी का आदेश कैसे दे सकता है, कानूनन रूप से यह क्षमता उनके पास नहीं है.

उल्लेखनीय है नारद स्टिंग ऑपरेशन टेप मामले में सीबीआई ने इन चारों नेताओं को सोमवार की सुबह गिरफ्तार किया था. उच्च न्यायालय ने सोमवार रात को निचली अदालत के चारों नेताओं को जमानत देने के फैसले पर रोक लगा दी थी.

अराधना मौर्या

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