केंद्र सरकार ने किया प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र के नियम में बड़ा बदलाव, जानें नए नियम

  • whatsapp
  • Telegram
  • koo
केंद्र सरकार ने किया प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र के नियम में बड़ा बदलाव, जानें नए नियम

वन नेशन, वन राशन कार्ड की तर्ज पर अब आपके वाहन का पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट भी देशभर में एक जैसा होगा. नई व्यवस्था के तहत इसकी ढेर सारी खूबियां होंगी. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर में सभी वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र के लिए एक समान प्रारूप बनाने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है. पीयूसी डेटाबेस को नेशनल रजिस्टर सिस्टम के साथ जोड़ा जाएगा, ताकि आपके वाहन की डिटेल्स के साथ उसके पॉल्यूशन कंट्रोल की स्थिति भी सरकार के पास रिकॉर्ड रहे.

सरकार ने एक आधिकारिक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी है. बयान में कहा गया है कि रिजेक्शन स्लिप का प्रावधान पहली बार किया जा रहा है. अगर किसी के वाहन का प्रदूषण स्तर तय मानकों से ज्यादा है तो वाहन मालिक को रिजेक्शन स्लिप दी जाएगी. वाहन मालिक गाड़ी की सर्विसिंग के वक्त सर्विस सेंटर में इस स्लिप को दिखा सकते हैं. अगर प्रदूषण मापने वाली मशीन खराब है तो वाहन मालिक किसी अन्य केंद्र में जा सकते हैं.

यदि वाहन, एमिशन मानकों पर खरा नहीं उतरा है, तो पहली बार उसे अस्वीकृति की पर्ची यानी रिजेक्शन स्लिप दी जाएगी. बयान में कहा गया कि इस पर्ची का इस्तेमाल वाहन की सर्विस कराने के लिए या किसी दूसरे केंद्र पर जांच कराने के लिए किया जा सकता है. पीयूसी सर्टिफिकेट पर मौजूद जानकारियां गोपनीय रहेंगी, जैसे वाहन मालिक का मोबाइल नंबर, नाम और पता, इंजन नंबर और चेसिस नंबर आदि. वाहन मालिक का मोबाइल नंबर अनिवार्य कर दिया गया है, जिस पर सत्यापन और शुल्क के लिए एक एसएमएस अलर्ट भेजा जाएगा.

अराधना मौर्या

Next Story
Share it