नए नियमों पर हाई कोर्ट की ट्विटर को एक और झटका, जाने कोर्ट ने क्या कहा

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नए नियमों पर हाई कोर्ट की ट्विटर को एक और झटका, जाने कोर्ट ने क्या कहा
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ट्विटर को दिल्ली हाई कोर्ट से करारा झटका लगा है. ट्विटर को कोर्ट ने किसी भी तरीके से राहत देने से मना कर दिया है. साथ ही केंद्र सरकार से कहा कि कोर्ट ने ट्विटर को अंतरिम संरक्षण नहीं दिया है, इसीलिए चाहे तो कानून के अनुसार कार्रवाई कर सकती है. वहीं नए आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्विटर को चेतावनी देते हुए कहा है कि देश का कानून सबसे ऊपर है और हर किसी को इसे मानना ही पड़ेगा.

ट्विटर ने कोर्ट को बताया है कि उसके द्वारा 6 जुलाई 2021 को थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर के जरिए एक अंतरिम मुख्य शिकायत अधिकारी की नियुक्ति की गई है और इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भी चर्चा कर ली गई है. हालाँकि ट्विटर ने दिल्ली हाईकोर्ट से यह कहते हुए 8 हफ्तों का समय माँगा है कि मुख्य शिकायत अधिकारी के पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवार की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है और 8 हफ्तों के अंदर शिकायत अधिकारी की नियुक्ति कर ली जाएगी.

दिल्ली हाई कोर्ट में ट्विटर ने कहा कि उसने भारत में अंतरिम अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति कर दी है, जो भारत का ही निवासी है. इसके साथ ही सोशल मीडिया कंपनी ने कहा कि अंतरिम शिकायत अधिकारी की नियुक्ति 11 जुलाई तक की जाएगी और दो सप्ताह में अंतरिम नोडल संपर्क अधिकारी की भी नियुक्ति हो जाएगी. इसके साथ ही सोशल मीडिया कंपनी ने अदालत में कहा कि उसकी ओर से 11 जुलाई को पहली अनुपालन रिपोर्ट जारी की जाएगी. इससे पहले हाई कोर्ट ने ट्विटर से कहा था कि वह भारत में अंतरिम अधिकारी की नियुक्ति के लिए मनमाना समय नहीं ले सकता.

अराधना मौर्या

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