सरकार का नया नियम, अब भारत सीरीज में होगा वाहनों का रजिस्ट्रेशन, जानें इसके फायदे
केंद्र सरकार ने देश में वाहनों के एक राज्य से दूसरे में ट्रांसफर कराने वाली परेशानी दूर करने और वाहन मालिकों की आसानी के लिए एक नई पहल शुरू की है।...
केंद्र सरकार ने देश में वाहनों के एक राज्य से दूसरे में ट्रांसफर कराने वाली परेशानी दूर करने और वाहन मालिकों की आसानी के लिए एक नई पहल शुरू की है।...
केंद्र सरकार ने देश में वाहनों के एक राज्य से दूसरे में ट्रांसफर कराने वाली परेशानी दूर करने और वाहन मालिकों की आसानी के लिए एक नई पहल शुरू की है। भारत सरकार ने नए वाहनों के लिए नया रजिस्ट्रेशन मार्क शुरू किया है। भारत सीरीज के नाम से किए जाने वाले इस रजिस्ट्रेशन मार्क में वाहनों का ट्रांसफर कराने की जरूरत नहीं होगी। भारत सरकार के सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने वाहनों की भारत सीरीज की अधिसूचना जारी कर दी है।
गौरतलब है कि इस वक्त कोई भी वाहन मालिक अपनी गाड़ी को रजिस्टर्ड राज्य के अलावा अन्य राज्य में अधिकतम 1 साल के लिए ही रख सकता है। 12 महीने खत्म होने की स्थिति में एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति भारत सीरीज में अपने व्हीकल का रजिस्ट्रेशन कराता है तो उसे दस लाख रुपये से कम के वाहन पर मोटर व्हीकल टैक्स 8 फीसदी देना होगा।