स्थायी निवास प्रमाण पत्र पर EC ने ममता सरकार से मांगा जवाब

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स्थायी निवास प्रमाण पत्र पर EC ने ममता सरकार से मांगा जवाब
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चुनाव आयोग (EC) ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार से स्थायी निवास प्रमाण पत्र को लेकर सवाल किया है। दरअसल, चुनाव आयोग को शिकायत मिली है कि एसआईआर सुनवाई प्रक्रिया से पहले, आम लोगों को गलत तरीके से स्थायी निवास प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं।

बता दें कि साल 2000 में एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें 'डोमिसाइल सर्टिफिकेट' और 'पीआरसी' को एक ही श्रेणी में रखते हुए कहा गया था कि DM, ADM और SDO प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं। यह आदेश केवल सेना और अर्धसैनिक बलों के लिए था। लेकिन अब चुनाव आयोग को शिकायत मिली है कि इस पुराने आदेश की आड़ में स्थायी निवास प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। जिसके बाद अब चुनाव आयोग ने इसे गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार से स्थायी निवासी प्रमाण पत्र के आधार को लेकर सवाल किया है।

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