ब्लैक फंगस की दवा जीएसटी मुक्त, कोरोना वैक्सीन पर GST में बदलाव नहीं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 44वीं बैठक के बाद कोरोना वैक्सीन पर 5 फीसदी जीएसटी दर को ही बरकरार रखने का फैसला किया...
 Aradhna | Updated on:12 Jun 2021 5:12 PM IST
Aradhna | Updated on:12 Jun 2021 5:12 PM IST
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 44वीं बैठक के बाद कोरोना वैक्सीन पर 5 फीसदी जीएसटी दर को ही बरकरार रखने का फैसला किया...
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 44वीं बैठक के बाद कोरोना वैक्सीन पर 5 फीसदी जीएसटी दर को ही बरकरार रखने का फैसला किया गया. बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने ब्लैक फंगस की दवा को टैक्स फ्री करने को मंजूरी दी है. इसके अलावा जीएसटी काउंसिल ने रेमडेसिविर दवा पर जीएसटी 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है. ऑक्सीमीटर, मेडिकल ग्रेड की ऑक्सीजन और वेंटिलेटर पर भी जीएसटी की दर 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है.
गौरतलब है कि भारत में कोरोना के असर को देखते हुए आज जीएसटी काउंसिल की 44वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई. इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अलावा वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और वित्त मंत्रालय के अधिकारी मौजूद रहे. जबकि राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री, केन्द्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी बैठक में प हिस्सा लिया. इस दौरान कोरोना राहत सामग्री पर टैक्स छूट के लिए बनाए गए मंत्री समूह की रिपोर्ट पर चर्चा की गई और टैक्स छूट पर फैसला लिया गया. आज की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, केन्द्र शासित प्रदेशों और राज्यों के वित्त मंत्री भी इस बैठक में शामिल हुए. 28 मई को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में कोविड 19 के इलाज संबंधित जरूरी सामान को कर मुक्त बनाने की प्रस्ताव दिया गया था.
अराधना मौर्या
















