वायु प्रदूषण को लेकर SC सख्त, पंजाब और हरियाणा सरकार को लगाई फटकार- मुख्य सचिव को किया तलब

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वायु प्रदूषण को लेकर SC सख्त, पंजाब और हरियाणा सरकार को लगाई फटकार- मुख्य सचिव को किया तलब

(Rns): वायु प्रदूषण (Air Pollution) को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) लगातार सख्त है। शीर्ष अदालत (Supreme Court) ने हरियाणा सरकार (Haryana Government) को पिछले आदेश (Order) का पालन नहीं करने पर फटकार लगाई। साथ ही चेतावनी (Warning) दी कि अगर आदेश का पालन नहीं किया गया तो वह हरियाणा (Haryana) के मुख्य सचिव (Chief Secretary) के खिलाफ अवमानना का मामला दर्ज करेगी।

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पराली जलाने के दोषी पाए गए अधिकारियों पर मुकदमा नहीं चलाने पर बुधवार को हरियाणा (Haryana) और पंजाब सरकारों (Punjab Government) को फटकार लगाई। साथ ही राज्य के मुख्य सचिवों (Chief Secretary) को 23 अक्तूबर को पेश होने और स्पष्टीकरण देने को कहा।

तीन जजों की पीठ ने लिया फैसला

न्यायमूर्ति अभय एस ओका, न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्ला और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम रहने पर हरियाणा और पंजाब सरकार के अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

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