बिहार SIR पर SC ने कहा- मान्य दस्तावेजों की लिस्ट वोटर के लिए सुविधाजनक
बिहार SIR मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। याचिकाकर्ता की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील रख रहे हैं। सिंघवी ने कहा कि असम में चुनाव...


बिहार SIR मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। याचिकाकर्ता की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील रख रहे हैं। सिंघवी ने कहा कि असम में चुनाव...
बिहार SIR मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। याचिकाकर्ता की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील रख रहे हैं। सिंघवी ने कहा कि असम में चुनाव आयोग की ऐसी कार्रवाई से प्रभावित व्यक्ति फॉरेन ट्रिब्यूनल जा सकता है, बिहार में आयोग अगर किसी को नागरिक नहीं मानता है तो अपील के लिए ऐसी कोई ट्रिब्यूनल तक नहीं है।
इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि प्रभावित व्यक्ति हाई कोर्ट जा सकता है। वहीं जस्टिस बागची ने अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि आधार को लेकर हम आपकी दलील समझ रहे हैं, लेकिन आप नागरिकता सुनिश्चित करने के लिए मान्य दस्तावेजों की लिस्ट देखें तो यह वोटर के लिए सुविधाजनक दिखता है।
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अगर आयोग सभी 11 दस्तावेज मांग रहा होता तो हम SIR को वोटर के खिलाफ मान सकते थे लेकिन अगर किसी एक दस्तावेज को भी स्वीकार किया जा रहा है तो क्या ऐसा कह सकते हैं। बता दें कि बिहार में SIR का पहला चरण पूरा हो चुका है और अभी दूसरा चरण चल रहा है।