1 अक्टूबर से ऑफिस में करना पड़ेगा 12 घंटे काम, जानें क्या है नियम
नौकरीपेशा लोगों के लिए आगामी अक्टूबर से बड़ा बदलाव होने को है। मोदी सरकार एक अक्टूबर से श्रम कानून के नियमों में कई अहम बदलाव करने की तैयारी में है।...
नौकरीपेशा लोगों के लिए आगामी अक्टूबर से बड़ा बदलाव होने को है। मोदी सरकार एक अक्टूबर से श्रम कानून के नियमों में कई अहम बदलाव करने की तैयारी में है।...
नौकरीपेशा लोगों के लिए आगामी अक्टूबर से बड़ा बदलाव होने को है। मोदी सरकार एक अक्टूबर से श्रम कानून के नियमों में कई अहम बदलाव करने की तैयारी में है। अब इअसे में अगर यह नियम लागू हुआ तो एक अक्टूबर से आपका ऑफिस टाइम भी बढ़ जाएगा। जी हाँ नए श्रम कानून में 12 घंटे काम करने की बात कही गई है। इसके अलावा आपकी इन हैंड सैलरी पर भी इस कानून का बड़ा गहन असर पड़ेगा। आइए तफ्सील से जानते हैं कि नया लेबर कोड का आप पर क्या कुछ अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
बता दें कि नए ड्राफ्ट कानून में कामकाज के अधिकतम घंटों को बढ़ाकर 12 करने का प्रस्ताव पेश किया है। हालांकि, लेबर यूनियन 12 घंटे नौकरी करने का विरोध कर रही हैं। कोड के ड्राफ्ट नियमों में 15 से 30 मिनट के बीच के अतिरिक्त कामकाज को भी 30 मिनट गिनकर ओवरटाइम में शामिल करने का प्रावधान है. मौजूदा नियम में 30 मिनट से कम समय को ओवरटाइम योग्य नहीं माना जाता है। ड्राफ्ट नियमों में किसी भी कर्मचारी से 5 घंटे से ज्यादा लगातार काम कराने की मनाही है। कर्मचारियों को हर पांच घंटे के बाद आधा घंटे का रेस्ट देना होगा।