केंद्र ने गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने के लिए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर के दो गुटों पर प्रतिबंध लगा दिया

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केंद्र ने गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने के लिए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर के दो गुटों पर प्रतिबंध लगा दिया
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सरकार ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर (सुमजी गुट) और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर (भट गुट) को तत्काल प्रभाव से पांच साल के लिए गैरकानूनी संघ घोषित कर दिया है।

एक सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये संगठन देश की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ गतिविधियों में शामिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद को उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध है और गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

गृह मंत्रालय के मुताबिक, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जेएंडके (सुमजी गुट) जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल है और आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन कर रहा है। जबकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जेएंडके (भट गुट) आतंकवाद का समर्थन करके और खुद को गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल करके भारत से केंद्र शासित प्रदेश को अलग करने को बढ़ावा देने, सहायता करने और बढ़ावा देने में शामिल है। दोनों संगठनों और उनके सदस्यों के खिलाफ यूएपीए समेत कानून की विभिन्न धाराओं के तहत कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं।

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