कोर्ट ने नियुक्ति पर तत्काल रोक लगाने से किया इनकार

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कोर्ट ने नियुक्ति पर तत्काल रोक लगाने से किया इनकार
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सुप्रीम कोर्ट में आज मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के खिलाफ दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 21 मार्च की अगली तारीख दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को 2023 के कानून के तहत दो नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के नवीनतम विकास के संबंध में आवेदन दायर करने की भी अनुमति दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह 21 मार्च को इसकी जांच करेगा.

बता दें, कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ती के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया था. उन्होंने याचिका में सीईसी अधिनियम, 2023 के प्रावधानों को चुनौती देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग की थी.

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