पुणे कोर्ट ने विनायक सावरकर पर टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को तलब किया

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पुणे कोर्ट ने विनायक सावरकर पर टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को तलब किया
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पुणे की एक कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में तलब किया है।बार एंड बेंच के मुताबिक, मानहानि की यह शिकायत सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर ने दर्ज कराई है। कोर्ट ने राहुल को समन भेजकर 19 अगस्त को पेश होने को कहा है।शिकायत में कहा गया है कि राहुल पिछले कई वर्षों से विभिन्न अवसरों पर सावरकर को बार-बार बदनाम करते रहे हैं।

कोर्ट के न्यायाधीश ने पहले पुणे पुलिस को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 202 के अनुसार मानहानि की शिकायत की जांच करने का निर्देश दिया था।इसके बाद पुलिस ने 27 मई को न्यायाधीश के सामने अपनी जांच रिपोर्ट पेश की, जिसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट ने शिकायत का संज्ञान लिया और गांधी के खिलाफ समन जारी किया।न्यायिक मजिस्ट्रेट अक्षी जैन ने 30 मई को सीआरपीसी की धारा 204 के तहत आदेश पारित किया है।

शिकायत के अनुसार, 5 मार्च, 2023 को ब्रिटेन यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने ओवरसीज कांग्रेस की एक सभा को संबोधित करते हुए सावरकर को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था।शिकायतकर्ता का कहना है कि उनके आरोप बेबुनियाद है ताकि उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया जा सके।बता दें कि राहुल के सावरकर पर बयान को लेकर महाराष्ट्र में उनकी इंडिया गठबंधन में शामिल उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी असहज स्थिति में आ गई थी।

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