किसानों को अनशन तोड़ने के लिए मजबूर न किया जाए: सुप्रीम कोर्ट
किसान आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय में आज सुनवाई हुई। उच्चतम न्यायालय ने हाई पावर कमेटी से कहा है कि वो किसानों को समझाए ताकि कि वो...
किसान आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय में आज सुनवाई हुई। उच्चतम न्यायालय ने हाई पावर कमेटी से कहा है कि वो किसानों को समझाए ताकि कि वो...
किसान आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय में आज सुनवाई हुई। उच्चतम न्यायालय ने हाई पावर कमेटी से कहा है कि वो किसानों को समझाए ताकि कि वो अपना प्रदर्शन हाइवे के बजाए दूसरी जगह शिफ्ट कर दे या कुछ समय के लिए अपना प्रदर्शन स्थगित कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमेटी अगली ही बैठक में किसानों से इस बारे में बात करें और अपनी रिपोर्ट कोर्ट को दे।
न्यायालय ने केंद्र और पंजाब सरकार से कहा है कि वो खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन कर हे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को तुरंत पर्याप्त मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराए और कहा कि उन्हें अनशन तोड़ने के लिए तब मजबूर न किया जाए, जब तक कि जीवन बचाने के लिए ज़रूरी हो। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शनकारी किसानों पर पुलिस बल का इस्तेमाल नहीं किया जाए। उन्हें गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन का अधिकार है। कोर्ट की किसानों को भी नसीहत कि वे अपना प्रदर्शन शांतिपूर्ण बनाए रखें।