स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा के लिए अनिवार्य होगा सुरक्षा ऑडिट: शिक्षा मंत्रालय

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स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा के लिए अनिवार्य होगा सुरक्षा ऑडिट: शिक्षा मंत्रालय
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छात्रों की सुरक्षा और कल्याण को लेकर शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि स्कूलों और बच्चों से जुड़ी सभी सार्वजनिक सुविधाओं का राष्ट्रीय सुरक्षा संहिता और आपदा प्रबंधन दिशानिर्देशों के अनुरूप सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य किया जाए।

निर्देशों में कहा गया है कि स्कूल परिसरों में अग्नि सुरक्षा, आपातकालीन निकास, विद्युत तारों की स्थिति और संरचनात्मक मजबूती की गहन जांच की जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी सुविधाएं बच्चों की सुरक्षा के अनुकूल हों।

आपात स्थितियों से निपटने के लिए छात्रों और स्टाफ को प्रशिक्षित करना आवश्यक होगा। इसके लिए स्थानीय प्रशासन, एनडीएमए, दमकल विभाग, पुलिस और स्वास्थ्य एजेंसियों के सहयोग से मॉक ड्रिल्स आयोजित की जाएंगी।

मंत्रालय ने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी जोर देते हुए कहा कि सभी स्कूलों में काउंसलिंग सेवाएं, सहपाठी सहायता तंत्र और सामुदायिक सहभागिता पहल को सशक्त किया जाए, ताकि छात्र हर परिस्थिति में सुरक्षित और मानसिक रूप से मजबूत रह सकें।

किसी भी खतरनाक स्थिति या संभावित दुर्घटना की सूचना 24 घंटे के भीतर संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की प्राधिकरण को देना अनिवार्य किया गया है। लापरवाही की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

अभिभावकों, समुदायिक नेताओं और स्थानीय संस्थाओं को भी प्रोत्साहित किया गया है कि वे असुरक्षित स्थितियों की रिपोर्ट करें और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्रिय भूमिका निभाएं।

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