बांग्ला भाषियों की पहचान पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
बांग्ला भाषी प्रवासी श्रमिकों को कथित तौर पर हिरासत में लिए जाने और बांग्लादेश भेजे जाने के खिलाफ दायर याचिका में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।...


बांग्ला भाषी प्रवासी श्रमिकों को कथित तौर पर हिरासत में लिए जाने और बांग्लादेश भेजे जाने के खिलाफ दायर याचिका में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।...
बांग्ला भाषी प्रवासी श्रमिकों को कथित तौर पर हिरासत में लिए जाने और बांग्लादेश भेजे जाने के खिलाफ दायर याचिका में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बांग्ला भाषिओं की राष्ट्रीयता की पहचान के लिए राज्यों की ओर से चलाए जा रहे अभियान पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। साथ ही, कई राज्यों को नोटिस जारी किया है।
कोर्ट ने कहा कि वह अंतरिम आदेश से पहले संबंधित राज्यों का पक्ष जानना चाहता है। वहीं, सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल प्रवासी श्रमिक कल्याण बोर्ड की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि पुलिस किसी व्यक्ति को सिर्फ़ इस शक के आधार पर हिरासत में नहीं ले सकती कि वह विदेशी है।
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि अगर कोई अवैध घुसपैठिया गैरकानूनी तरीके से देश में घुस आता है, तो क्या किया जाए। अगर उनको हिरासत में नहीं लिया गया तो ये तय मानिए कि वो गायब हो जाएंगे।