वक्फ संशोधन अधिनियम: सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा अंतरिम आदेश
सुप्रीम कोर्ट आज वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के बारे में अपना अंतरिम आदेश सुनाएगा। इनमें एक मुद्दा यह है कि क्या...


सुप्रीम कोर्ट आज वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के बारे में अपना अंतरिम आदेश सुनाएगा। इनमें एक मुद्दा यह है कि क्या...
सुप्रीम कोर्ट आज वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के बारे में अपना अंतरिम आदेश सुनाएगा। इनमें एक मुद्दा यह है कि क्या वक्फ घोषित की गई संपत्तियों को अदालतें वक्फ की सूची से हटा सकती हैं या नहीं।
इसके साथ ही यह भी देखा जाएगा कि क्या कोई संपत्ति उपयोग के आधार पर वक्फ (वक्फ बाय यूजर) या किसी दस्तावेज के जरिए वक्फ (वक्फ बाय डीड) घोषित की जा सकती है। ये सभी मुद्दे वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान उठे थे।
चीफ जस्टिस (सीजेआई) बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने बीती 22 मई को इन तीनों मुद्दों पर दोनों पक्षों की दलीलों को सुना था, जिसके बाद अंतरिम अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया गया था। डिनोटिफिकेशन के मुद्दे के अलावा याचिकाकर्ताओं ने राज्य वक्फ बोर्डों और केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना पर सवाल उठाए हैं।
याचिका में कहा गया है कि पदेन सदस्यों को छोड़कर केवल मुस्लिम सदस्यों को ही वक्फ बोर्ड के संचालन का काम करना चाहिए। बता दें कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के संसद से पास होने के बाद इसे कोर्ट में चुनौती दी गई थी।