पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के एसआईआर के अंतर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र मान्य दस्तावेजों में शामिल है: निर्वाचन आयोग

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पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के एसआईआर के अंतर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र मान्य दस्तावेजों में शामिल है: निर्वाचन आयोग
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निर्वाचन आयोग ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण-एसआईआर के अंतर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र मान्य दस्तावेजों में शामिल है। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखे पत्र में आयोग ने कहा कि पश्चिम बंगाल में स्थायी निवास प्रमाण पत्र राज्य सरकार के 2 नवंबर, 1999 के पत्र और उसके बाद जारी किए गए आदेशों के अनुसार जारी किए जाते हैं।

आयोग ने निर्देश दिया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत सक्षम अधिकारी से जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्रों को ही स्वीकार किया जायेगा। आयोग ने कहा कि ऐसे प्रमाण पत्र राज्य सरकार के अधिसूचित कडे दिशा-निर्देशों के अनुसार जारी किए जाने चाहिए।

आयोग ने इन निर्देशों को सभी संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में लाकर कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया।

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