सरकार ने ईंधन निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्‍त सीमा शुल्‍क में बदलाव किया

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सरकार ने ईंधन निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्‍त सीमा शुल्‍क में बदलाव किया
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सरकार ने ईंधन निर्यात की पाक्षिक समीक्षा में पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्‍त सीमा शुल्‍क में बदलाव किया है। बदली हुई दरों के तहत, डीजल के निर्यात पर कर बढ़ाकर 15.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है जबकि एटीएफ के निर्यात पर कर बढ़ाकर 14.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं, पेट्रोल के निर्यात पर कर घटाकर दो रुपये 50 पैसे प्रति लीटर किया गया है। बदली हुई दरें आज से लागू हो गई हैं। हालांकि, घरेलू खपत के लिए इस्तेमाल होने वाले पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा निर्यात शुल्‍क में कोई बदलाव नहीं किया गया है।



पेट्रोल, डीजल और एटीएफ के निर्यात पर विशेष अतिरिक्‍त सीमा शुल्‍क इस साल 27 मार्च से लागू किया गया था। इसका उद्देश्‍य पश्चिम एशिया संकट के दौरान निर्यात को कम करके पेट्रोलियम उत्पादों की घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करना था। दरों की समीक्षा हर दो हफ़्ते में की जाती है। ये दरें पिछली समीक्षा के बाद की अवधि में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और एटीएफ की औसत अंतरराष्ट्रीय कीमतों के आधार पर तय की जाती हैं।

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