PF के साथ कई अन्य चीजों में भी 1 अप्रैल से होंगे ये बड़े बदलाव, जानकारी के लिए आगे पढ़ें...

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PF के साथ कई अन्य चीजों में भी 1 अप्रैल से होंगे ये बड़े बदलाव, जानकारी के लिए आगे पढ़ें...
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1 अप्रैल से रसोई गैस, पीएफ, इनकम टैक्स, इंश्योरेंस, पेंशन से जुड़े नियमों में बदलाव होने जा रहा है. आम बजट 2021 में एंप्लॉयीज प्रोविडेंट फंड और वॉलन्टरी प्रोविडेंट फंड पर मिलने वाली ब्याज में टैक्स छूट की सीमा निर्धारित लागू होगी.

साथ ही सिलेडंर की कीमतों, सरल पेंशन योजना नियमों में भी बदलाव होगा. इससे पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ ग्रेच्युटी आदि बढ़ जाएगा और कर्मचारियों की टेक होम सैलरी में कमी देखने को मिल सकती है. नए कोड वेज से भले ही आपकी टेक होम सैलरी कम हो सकती है लेकिन

यह आपकी भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के लिए बेहतर साबित हो सकता है.

सीटीसी में बेसिक वेज, एचआरए और रिटायरमेंट बेनिफिट जैसे पीफ, ग्रेच्यूटी एक्रुअल, एनपीएस जैसे तीन चार कंपोनेट होते हैं. नए वेज कोड में प्रावधान किया गया है कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी कुल CTC का कम से कम 50% होगा, इसका मतलब है कि मासिक भत्ता कुल CTC के 50% से अधिक नहीं होगा. नए नियमों के मुताबिक, बेसिक सैलरी, स्पेशल अलाउंस, बोनस आदि पूरी तरह टैक्सेबल हैं. वहीं, फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट, फोन, अखबार और किताबों आदि के लिए मिलने वाले भत्ते पूरी तरह टैक्स फ्री हैं.

अराधना मौर्या

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