SC ने दिए नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के खिलाफ SIT जांच के आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के खिलाफ एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं। यह आदेश नोएडा में किसानों के मुआवजे से संबंधित मामले की जांच के...


सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के खिलाफ एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं। यह आदेश नोएडा में किसानों के मुआवजे से संबंधित मामले की जांच के...
सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के खिलाफ एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं। यह आदेश नोएडा में किसानों के मुआवजे से संबंधित मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों और बिल्डरों की मिलीभगत के कारण किसानों को वाजिब से कहीं ज्यादा मुआवजा दिया गया। एसआईटी ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच को बताया है कि किसानों और अधिकारियों के बीच मिलीभगत की जांच होनी चाहिए।
SIT के मुताबिक पिछले एक दशक में अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा अर्जित संपत्तियों की फॉरेंसिक जांच की जानी भी जरूरी है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पहलू की जांच के लिए एक नई एसआईटी गठित की है। जिसमें तीन आईपीएस अधिकारी होंगे, जिसमें में फॉरेंसिक अकाउंट्स विभाग और आर्थिक अपराध शाखा के अधिकारी भी शामिल किए जाएंगे।