''हमें चेतावनी कोई नहीं दे सकता, जनता मालिक है,'' : किरेन रिजिजू ने एक बार फिर जजों की नियुक्ति वाले मामले में टिपण्णी की

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हमें चेतावनी कोई नहीं दे सकता, जनता मालिक है, : किरेन रिजिजू ने एक बार फिर जजों की नियुक्ति वाले मामले में टिपण्णी की
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जजों की नियुक्ति वाले मामले में केंद्रीय कानून मंत्री, किरेन रिजिजू ने टिपण्णी की है। उन्होंने कहा की इस लोकतंत्र वाले देश में कोई किसी को चेतावनी नहीं दे सकता है, यहाँ जनता मालिक है। कानून मंत्री का ये बयान तब आया जब देश में कुछ दिन पहले सर्वोच्च न्यायलय ने जजों की नियुक्ति में हो रही देरी पर नाराज़गी ज़ाहिर की थी। हम जनता के सेवक हैं, हम संविधान के हिसाब से काम करते हैं। रिजिजू यूपी के प्रयागराज में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे।

सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच जारी खींचतान थमने का नाम नहीं ले रही है। जजों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर यह 'विवाद' अब पुराना होता जा रहा है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को कहा कि उन्होंने एक रिपोर्ट देखी है कि सुप्रीम कोर्ट ने 'चेतावनी' दी है। उन्होंने कहा, "जनता इस देश की मालिक है और हम सेवक हैं। हम सब यहां सेवा के लिए हैं। हमारा मार्गदर्शक संविधान है। संविधान के मार्गदर्शन और जनता की इच्छा के अनुसार देश का शासन ज्ञेगा कोई भी किसी को चेतावनी नहीं दे सकता।" मंत्री ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के समारोह में ये टिप्पणी की।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 13 दिसंबर को सरकार से 5 नामों की सिफारिश की थी। इनमें जस्टिस पंकज मिथल चीफ जस्टिस राजस्थान HC, जस्टिस संजय करोल चीफ जस्टिस पटना HC, जस्टिस पी वी संजय कुमार चीफ जस्टिस मणिपुर HC, पटना हाईकोर्ट के जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और इलाहाबाद HC के जस्टिस मनोज मिश्रा का नाम शामिल था।

जिस कॉलेजियम पर यह पूरा विवाद हो रहा है, वह हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर की प्रणाली है। कॉलेजियम के सदस्य जज ही होते हैं। वे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को नए जजों की नियुक्ति के लिए नामों का सुझाव भेजते हैं। मंजूरी मिलने के बाद जजों को अपॉइंट किया जाता है।देश में कॉलेजियम सिस्टम साल 1993 में लागू हुआ था। कॉलेजियम में 5 सदस्य होते हैं। CJI इसमें प्रमुख होते हैं। इसके अलावा 4 मोस्ट सीनियर जज होते हैं। अभी इसमें 6 जज हैं।

(प्रियांशु )

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