राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को जमानत की सुनवाई पर लगी 11 दिसंबर तक रोक।

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राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को जमानत की सुनवाई पर लगी 11 दिसंबर तक रोक।


राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका को झारखंड हाई कोर्ट द्वारा 11 दिसंबर तक रोक दिया गया है, 11 दिसंबर को सुनवाई आगे बढ़ाई जाएगी।

बता दे कि राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला तथा दुमका गबन से जुड़े मामलों की वजह से 14 वर्ष का कारावास काट रहे हैं। उनका राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान से इलाज भी चल रहा है।

दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई से जुड़े । सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख अधिवक्ता कपिल सिंबल ने लालू प्रसाद यादव की 42 माह 28 दिन की न्यायिक हिरासत को सिद्ध करने के लिए समय मांगा जिसके बाद राजद सुप्रीमो की जमानत याचिका की सुनवाई को 11 दिसंबर कर दिया गया।

इससे पहले न्यायमूर्ति अपिरेश कुमार सिंह के पीठ के समक्ष सीबीआई ने दावा किया कि सारे मामलों को मिलाकर अभी तक लालू प्रसाद यादव ने सिर्फ 34 माह ही न्यायिक हिरासत में बिताए हैं, जबकि कपिल सिब्बल ने दावा किया कि लालू प्रसाद यादव ने 42 माह 28 दिन न्यायिक हिरासत में पूरे कर लिए हैं सीबीआई ने धारा का हवाला देते हुए कहा कि वैसे तो अपराध संहिता की धारा 227 के तहत निचली अदालत द्वारा अलग से उल्लेख ना करने की स्थिति में लालू प्रसाद यादव की सभी मामले की सजाएं एक के बाद एक चलनी ही चाहिए।

दुमका गबन में लालू प्रसाद यादव को भ्रष्टाचारी के लिए 7 वर्ष तथा धोखाधड़ी के लिए भी 7 वर्ष की सजा होनी चाहिए जिससे मिलाकर 14 वर्ष होता है सीबीआई ने सिद्ध किया कि इस हिसाब से लालू प्रसाद ने अभी तक दुमका गबन में एक भी दिन की सजा नहीं काटी है जिससे उनकी जमानत याचिका को खारिज कर देना चाहिए। उनके वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया पैमाना जो कि 42 माह 28 दिन है वह भी सिद्ध करने की जरूरत है क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने अभी सिर्फ 34 माह कारावास में बिताए हैं।

शुक्रवार को हुई सुनवाई में झारखंड हाई कोर्ट ने जमानत याचिका की सुनवाई को खारिज कर 11 दिसंबर कर दी है।

नेहा शाह

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