चुनाव से पहले पुडुचेरी में 6 अप्रैल तक धारा 144 लागू...
चुनाव से पहले प्रदेश में 48 घंटों के लिए 144 धारा को लागू कर दिया गया है। इसके अंतर्गत अधिकारियों द्वारा सूचना दी गई है कि 48 घंटों के लिए पुडुचेरी में किसी भी तरह की गतिविधियां नहीं होंगी।
चुनाव से पहले प्रदेश में 48 घंटों के लिए 144 धारा को लागू कर दिया गया है। इसके अंतर्गत अधिकारियों द्वारा सूचना दी गई है कि 48 घंटों के लिए पुडुचेरी में किसी भी तरह की गतिविधियां नहीं होंगी।
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केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 6 अप्रैल को 30 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं चुनाव से पहले प्रदेश में 48 घंटों के लिए 144 धारा को लागू कर दिया गया है। इसके अंतर्गत अधिकारियों द्वारा सूचना दी गई है कि 48 घंटों के लिए पुडुचेरी में किसी भी तरह की गतिविधियां नहीं होंगी। धारा 144 लगाने का मकसद चुनावी क्षेत्रों में शांति बनाए रखना है।
आपको बता दें कि पांडिचेरी के जिला मजिस्ट्रेट और जिला चुनाव अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए धारा 144 लागू करने का आदेश 48 घंटे की अवधि के लिए कर दिया है। परंतु ये धार्मिक कार्यक्रम विवाह अंतिम संस्कार या मतदान संबंधी गतिविधियों पर लागू नहीं होगा। 6 अप्रैल से पहले हथियार ,लाठी, बैनर नारेबाजी, लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करना गैरकानूनी माना जाएगा।
आप बता दें कि पांडिचेरी में 6 अप्रैल को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं जिनमें 324 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं 30 विधानसभा सीटों के लिए 5 उम्मीदवार अनुसूचित जाति और आरक्षित है। इसी के साथ आपको बता दें कि पांडिचेरी में सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 16 सीटों पर जीत हासिल करनी होगी जबकि यहां दो गठबंधन वाली पार्टियां भी शामिल है। आपको बता दें कि इस दौरान भाजपा भी कड़ी टक्कर में दो पक्षों के सामने खड़ी है। पश्चिम बंगाल में चुनावी गतिविधियों के दौरान हिंसा को देखते हुए पांडुचेरी में धारा 144 लगाने का आदेश सरकार द्वारा दे दिया गया है।
नेहा शाह