रामनिवास गोयल को हुई 6 महीने की जेल यह थी वजह

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रामनिवास गोयल को हुई 6 महीने की जेल यह थी वजह

Priyanka Pandey:
दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल ( उम्र 72 वर्ष)को अवैध रूप से बिल्डर मनीष घई के घर में घुसने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में आज सजा और जुर्माने का ऐलान राउस एवेन्यू कोर्ट ने कर दिया है।

हालांकि यह मामला सन 2015 से चल रहा था। जिसमें कोर्ट ने आज फैसला लिया । रामनिवास और उसके समर्थको को 6 महीने की जेल और एक एक हज़ार का जुर्माना लगाया गया।अदालत ने सभी को भारतीय दंड संहित की धारा-448 (जबरन घर में घुसने) के तहत दोषी ठहराया है।

अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए यह सजा बहुत जरूरी थी।राऊस एवेन्यू कोर्ट के अलावा मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने गोयल और चार अन्य सुमित गोयल, हितेश खन्ना, अतुल गुप्ता और बलबीर सिंह को दोषी बताते हुए कहा कि उनके खिलाफ आरोप बिना किसी संशय के साबित हो चुका है ।

अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों को प्रतिबंधित करने के लिए यह सजा बहुत ही जरूरी थी ।छह महीने के जेल की सजा के साथ आरोपियों पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सूत्रों के अनुसार दोषियों को जमानत मिल गयी । दरअसल अदालत ने दोषियों को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत देने के साथ सजा के खिलाफ उच्च अदालत में अपील करने का आदेश भी दे दिया है।

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