राष्ट्रपति कोविंद ने गुजरात के बिल पर मुहर लगाई...

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राष्ट्रपति कोविंद ने गुजरात के बिल पर मुहर लगाई...

Aarti: लगभग 16 साल बाद बहुचर्चित गुजरात आतंकवाद नियंत्रण एवं संगठित अपराध अधिनियम को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है| यह अधिनियम आतंकवाद और अपराध पर नकेल कसने के लिए बनाई गई थी|

इस अधिनियम के तहत कानून आतंकवाद के साथ-साथ शराब की तस्करी, फिरौती, जालसाजी जैसे अपराधों पर शिकंजा कर सकेगा| इस कानून में एक खास बात यह भी है कि टेलीफोन पर की गई बातचीत के रिकॉर्ड को भी वैधानिक साक्ष्य माना जाएगा|

बताते चलें कि इस अधिनियम को जून 2004 में गुजरात के तत्कालीन गृह राज्य मंत्री अमित शाह ने गुजरात कंट्रोल ऑर्गेनाइज्ड क्राईम बिल के रूप में पेश किया था और इसे राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा संशोधन के लिए कई बार वापस भी लौट आया गया था |

गुजरात के तत्कालीन गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा ने बताया कि अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने से गुजरात जैसे सीमावर्ती राज्य की सुरक्षा और अपराध की जांच के लिए पुलिस को अधिक अधिकार और समय मिल सकेगा|

इससे पहले इस अधिनियम का नाम गुजरात संगठित अपराध नियंत्रण कानून था तब वहां के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हुआ करते थे उन्होंने गुजरात के नागरिकों की सुरक्षा के तहत इस कानून के मसौदे को तैयार किया था जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भी भेजा गया था ।

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