अब कर्नाटक में गौ-हत्या करने वालों की आई शामत, पास हुआ गौ-हत्या निषेध बिल......
कर्नाटक विधानसभा में भारी हंगामे के बीच बुधवार को गो-हत्या रोधी बिल पास हो गया। इस बिल के मुताबिक राज्य में गो-हत्या पर पूरी तरह रोक लगाने का प्रावधान...
कर्नाटक विधानसभा में भारी हंगामे के बीच बुधवार को गो-हत्या रोधी बिल पास हो गया। इस बिल के मुताबिक राज्य में गो-हत्या पर पूरी तरह रोक लगाने का प्रावधान...
कर्नाटक विधानसभा में भारी हंगामे के बीच बुधवार को गो-हत्या रोधी बिल पास हो गया। इस बिल के मुताबिक राज्य में गो-हत्या पर पूरी तरह रोक लगाने का प्रावधान है। लेकिन इस दौरान सदन में भारी हंगामा हुआ। कई कांग्रेस विधायक तो सदन की कार्यवाही छोड़कर चले गए। वहीं बिल जब सदन में पेश किया गया तो उसके बाद पशुपालन मंत्री प्रभु चव्हाण ने विधानसभा परिसर में गऊ पूजन किया। इस मौके पर कई अन्य मंत्री भी मौजूद रहे।
कर्नाटक मवेशी वध रोकथाम एवं संरक्षण विधेयक-2020' के तहत इसमें गाय की तस्करी, अवैध ढुलाई, अत्याचार और गो हत्या में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। इसके साथ ही इस बिल में गौहत्या करने पर एक पशु के लिए 50000 से 10 लाख तक जुर्माना और 3-7 साल की सज़ा का प्रावधान रखा गया है। वहीं दूसरे प्रोविजन के लिए 3-5 साल की सज़ा और 50000 से 5 लाख का जुर्माना होगा।
जहाँ एक ओर बीजेपी इसका समर्थन कर रही है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि विधेयक पारित होने के साथ ही बीजेपी सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण के लिए इस बिल का इस्तेमाल करेगी और साथ ही अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा सकता है। इसपर बीजेपी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि विधेयक उन गायों की रक्षा के लिए है जो हिंदुओं के लिए पवित्र और पूज्यनीय हैं।
शिवांग