इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ओबीसी की 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के फैसले पर लगाई रोक

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ओबीसी की 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के फैसले पर लगाई रोक

-प्रियंका पांडेय संवाददाता बचपन एक्सप्रेस
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार के ओबीसी के 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के फैसले पर रोक लगा दी है । 17 जातियों में निषाद, बिंद, मल्लाह, केवट, कश्यप, भर, धीवर, बाथम, मछुआ, प्रजापति, राजभर, कहार, कुम्हार, धीमर, मांझी, तुहा और गौड़ शामिल थे। अदालत ने कहा कि योगी सरकार का ये फैसला गलत था । गोरख प्रसाद के याचिका पर न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति राजीव मिश्र की डिवीज़न बेंच ने सुनवाई की । हाल ही में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के 12 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं ।

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