भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के चुनाव 21 दिसंबर को होंगे , सुप्रीम कोर्ट से मिला निर्देश

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भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के चुनाव 21 दिसंबर को होंगे , सुप्रीम कोर्ट  से मिला निर्देश

नई दिल्ली 09 Dec, (बचपन एक्सप्रेस ) । रिटर्निंग पोलिंग ऑफिसर ने शनिवार को पुष्टि की कि भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के चुनाव 21 दिसंबर को होंगेऔर वोटों की गिनती के बाद उसी दिन नतीजे घोषित किए जाएंगे।यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक को रद्द करने के बाद आया है, जिससे नए डब्ल्यूएफआई गवर्निंग बॉडी के चुनाव की प्रक्रिया का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, "चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची की तैयारी और प्रदर्शन तक के सभी चरण (7 अगस्त को) पूरे हो चुके थे और मतदान, वोटों की गिनती और परिणाम की घोषणा जैसी विभिन्न गतिविधियां बाकी हैं।"इसमें आगे कहा गया है, "डब्ल्यूएफआई के चुनावों पर मतदान से ठीक एक दिन पहले 11.08.2023 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई थी और इसलिए, 12.08.2023 को मतदान नहीं हो सका... सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन आदेश हटा दिया है और इसलिए शेष चरण जैसे मतदान आदि अब निम्नलिखित संशोधित कार्यक्रम के अनुसार 21.12.2023 को फिर से शुरू होंगे।

''चुनाव प्रक्रियाएं डब्ल्यूएफआई के अनुसमर्थित संविधान की आवश्यक आवश्यकताओं और शर्तों के साथ-साथ भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा प्रकाशित मॉडल दिशानिर्देश, 2011 का अनुपालन करेंगी।यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (यूडब्लूडब्लू) ने समय पर चुनाव नहीं कराने के लिए भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) को अस्थायी रूप से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था । राष्ट्रीय कुश्ती संचालन संस्था को जून में चुनाव कराने थे।

दुर्भाग्य से, विभिन्न राज्य इकाइयों द्वारा पेश की गई कई कानूनी चुनौतियों के कारण इन चुनावों में कई देरी का सामना करना पड़ा।फिर, नए प्रशासकों को चुनने के लिए चुनाव 12 अगस्त को होने थे, लेकिन हरियाणा कुश्ती संघ (एचडब्ल्यूए) की एक याचिका के बाद पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा अगले आदेश तक डब्ल्यूएफआई चुनावों पर रोक लगाने के बाद इसमें और देरी हो गई।

तदर्थ पैनल के प्रमुख बाजवा ने घोषणा की कि मतदान ओलंपिक भवन में इसी स्थान पर होगा, "एजेंडा/आइटम 21 जुलाई, 2023 को पहले जारी किए गए नोटिस के अनुसार ही होंगे।

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