फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज...

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फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज...



सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद-370 हटाए जाने को लेकर जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के बयान पर देशद्रोह का मामला चलाए जाने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि सरकार की राय से अलग राय रखने वाले विचारों की अभिव्यक्ति को देशद्रोह नहीं कहा जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ आरोपों को साबित नहीं करने पर याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। इस मामले की शिकायत एसएसपी कुलदीप सिंह चहल से की गई थी। इसके बाद मामले को सेक्टर-34 थाना पुलिस को मार्क किया गया था।

विनीत कुमार तिवारी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने बीते 12 अक्तूबर 2020 को अनुच्छेद 370 व 35ए के संबंध में कहा था कि चीन की मदद से इसे फिर से बहाल करेंगे। हमें 370 हटाना कबूल नहीं है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला ने अनुच्छेद-370 पर भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान की मदद मांगी थी।

क्या है अनुच्छेद-370

धारा 370 के प्रावधानों के अनुसार, संसद को जम्मू-कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार है लेकिन किसी अन्य विषय से सम्बन्धित क़ानून को लागू करवाने के लिये केन्द्र को राज्य सरकार की स्वीकृति चाहिए।

अराधना मौर्या

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