दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश सभी निचली अदालत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करें सुनवाई...
. दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए सोमवार को जिला अदालतों को आदेश दिया कि वह आवश्यक मामलों पर...

. दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए सोमवार को जिला अदालतों को आदेश दिया कि वह आवश्यक मामलों पर...
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए सोमवार को जिला अदालतों को आदेश दिया कि वह आवश्यक मामलों पर ही सुनवाई करें और सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही होनी चाहिए। आपको बता दें कि दिल्ली में रविवार को कोविड-19 के 1 दिन में सर्वाधिक 25500 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं यहां संक्रमण दर 24 फ़ीसदी से बढ़कर 30 फ़ीसदी तक पहुंच गई है।
इसके अनुसार यहां लगभग हर तीसरा व्यक्ति संक्रमित पाया जा रहा है। जिसके बाद दिल्ली के उच्च न्यायालय ने 1 दिन पहले कहा था कि वह इस वर्ष दायर किए गए मामलों में से 19 अप्रैल से केवल उन्हीं मामलों पर सुनवाई करेगा जो अत्यधिक आवश्यक है।
उच्च न्यायालय ने निचली अदालतों पर आदेश जारी करते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कोविड-19 के मामलों में भयानक बढ़ोतरी को देखते हुए अदालत के 8 अप्रैल 2021 के कार्य कालीन आदेश को जारी रखते हुए दिल्ली की जिला अदालतों से भी न्यायिक अधिकारियों को आदेश जारी किया जाता है कि वह अपनी-अपनी अदालतों में केवल आवश्यक मामलों पर ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करें।
आपको बता दें कि उच्च न्यायालय ने 8 अप्रैल को तय किया था कि 9 से लेकर 23 अप्रैल तक व केवल डिजिटल माध्यम से ही मामलों की सुनवाई करेगा। तथा दिल्ली की स्थिति को देखते हुए कोर्ट नहीं खोले जाएंगे। आठ अप्रैल को उच्च न्यायालय ने तय किया था कि नौ से लेकर 23 अप्रैल तक वह केवल डिजिटल माध्यम से ही मामलों पर सुनवाई करेगा। उसी दिन जिला अदालतों के लिए भी इसी तरह का निर्देश जारी किया गया था।
नेहा शाह





