दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी के सख्त आदेश- ऑक्सीजन सप्लाई को रोका तो होगी कड़ी कार्रवाई...
देश की स्थिति को देखते हुए तथा संक्रमण के आंकड़ों के लगातार बढ़ने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश देते हुए कहा है कि किसी भी व्यक्ति को यदि ऑक्सीजन...

देश की स्थिति को देखते हुए तथा संक्रमण के आंकड़ों के लगातार बढ़ने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश देते हुए कहा है कि किसी भी व्यक्ति को यदि ऑक्सीजन...
देश की स्थिति को देखते हुए तथा संक्रमण के आंकड़ों के लगातार बढ़ने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश देते हुए कहा है कि किसी भी व्यक्ति को यदि ऑक्सीजन देने से मना किया गया तो गंभीर कार्यवाही करेगा कोर्ट। आपको बता दें कि देश में आपातकाल की स्थिति हो चुकी है वहीं दूसरी तरफ ऑक्सीजन की भारी किल्लत की वजह से अस्पतालों की स्थिति भी बेहाल है। आपको बता दें कि 24 अप्रैल को भी दिल्ली हाईकोर्ट में एक ऐसा केस आया, किसे सोचकर सब दंग रह गया दिल्ली के महाराजा अग्रसेन अस्पताल की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि अगर किसी ने ऑक्सीजन सप्लाई रोकी तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे।
आपको बता दें कि ऑक्सीजन की कमी की भारी किल्लत को लेकर लगभग सभी अस्पतालों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया पर याचिका भी दायर की थी जिसकी सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट से कहा कि अगर राजधानी को 480 मेट्रिक टन ऑक्सीजन नहीं मिली तो व्यवस्था धराशाई होने की पूरी उम्मीद है। जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से प्रश्न करते हुए पूछा कि दिल्ली की 480 मेट्रिक टन ऑक्सीजन कहां है? उन्होंने कहा कि सरकार ने आश्वासन दिया था कि 21 अप्रैल को दिल्ली को ऑक्सीजन मिल जाएगी। जिसके बाद दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट से कहा कि पिछले 24 घंटे में वह देख चुकी है कि अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो सब कुछ विनाश हो जाएगा।
आपको बता दें कि दिल्ली के अस्पताल लगातार ऑक्सीजन की कमी को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं वहीं जयपुर गोल्डन अस्पताल में 23 लोगों की मौत रात को लो प्रेशर ऑक्सीजन की वजह से हो गई। इसी के साथ आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से पूछा कि ऑक्सीजन सप्लाई कौन रोक रहा है, इसका एक उदाहरण दीजिए. कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वो केंद्र को स्थानीय प्रशासन के ऐसे अधिकारियों के नाम बताए, जिनसे कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट में सबसे निर्देश जारी करते हुए कहा कि यदि किसी भी व्यक्ति या फिर संस्थान अस्पताल द्वारा यदि ऑक्सीजन सप्लाई को रोका गया तो कोर्ट द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
नेहा शाह





