बंगाल सरकार ने कहा प्राइवेट अस्पतालों को उत्पादक संस्थान से ही खरीदनी होगी वायरस की वैक्सीन...

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बंगाल सरकार ने कहा प्राइवेट अस्पतालों को उत्पादक संस्थान से ही खरीदनी होगी वायरस की वैक्सीन...
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भारत में संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके साथ ही अब पश्चिम बंगाल में भी संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के प्राइवेट अस्पतालों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

निर्देश जारी करते हुए कहा गया कि प्राइवेट अस्पताल को वैक्सीन उत्पादक संस्था से सीधे वैक्सीन खरीदनी होगी और 30 अप्रैल के बाद बची वैक्सीन को राज्य सरकार को लौटाना उनकी जिम्मेदारी है।

पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने कहा कि जो भी वैक्सीन राज्य की ओर से निजी अस्पतालों को दिया गया था, उसके बचे हुए पुराने स्टॉक को 30 अप्रैल के बाद राज्य सरकार को लौटा देना होगा। अगर एक मई से प्राइवेट अस्पताल टीकाकरण की प्रक्रिया जारी रखना चाहते हैं तो उन्हें वैक्सीन उत्पादक संस्थान से खरीदनी होगी।

निजी अस्पतालों के लिए सत्य निर्देश जारी करते हुए सरकार ने कहा कि प्राइवेट अस्पतालों को नोटिस देकर आम लोगों को भी बता देना होगा कि 30 अप्रैल के बाद किस अस्पताल में किस कीमत पर वैक्सीन उपलब्ध होगी।

इसी के साथ उन्होंने कहा कि पहले लोग अस्पताल में पहचान पत्र लेकर जाते थे और तब वैक्सीनेशन होता था पर अब ऐसा नहीं होगा।उन्होंने कहा कि केवल उन्हीं लोगों को वैक्सिंग लगेगी जो कोविड-19 के पोर्टल पर पंजीकृत होंगे।

अपने निर्देशों में राज्य सरकार ने साफ कहा है कि जो लोग प्राइवेट अस्पतालों सदा एक्शन लगवाना चाहते हैं उन्हें मोटी रकम चुकानी पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि पोर्टल के जरिए पंजीकरण और टीकाकरण की बारी आने में निश्चित तौर पर लंबा वक्त लग सकता है।

जिससे लोग प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन के लिए दौड़ेंगे इस मौके पर अस्पताल भी जमकर फायदा उठा सकते हैं।

नेहा शाह

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