खारिज हुई आसाराम की अंतरिम जमानत याचिका, 1 सप्ताह में मांगा जवाब.......
सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है. वहीं आसाराम के ऋषिकेश में इलाज के लिए आयुर्वेदिक संस्थान भेजने की याचिका पर सुनवाई...

सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है. वहीं आसाराम के ऋषिकेश में इलाज के लिए आयुर्वेदिक संस्थान भेजने की याचिका पर सुनवाई...
सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है. वहीं आसाराम के ऋषिकेश में इलाज के लिए आयुर्वेदिक संस्थान भेजने की याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हो गई है. आसाराम को ऋषिकेश के आयुर्वेदिक अस्पताल में भर्ती कराने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है.
इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने भी रेप के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. आसाराम की ओर से स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की गई थी.
वैकेशन बेंच के जस्टिस बी आर गवई और कृष्ण मुरारी ने कहा कि कोर्ट के पास कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं है जो आसाराम के स्वास्थ्य मामलों के बारे में बताए. आसाराम की ओर से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लुथरा कोर्ट में मौजूद थे. आसाराम को 2018 में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी.
एक अदालत ने 2013 में उन्हें अपने आश्रम की लड़की से बलात्कार का दोषी पाया था. लड़की नाबालिग थी. किशोरी ने अपनी शिकायत में कहा था कि आसाराम ने उसे जोधपुर के पास मणाई इलाके में अपने आश्रम में बुलाया था और 15 अगस्त 2013 की रात उसके साथ बलात्कार किया.
अराधना मौर्या





