उत्तराखंड विधानसभा सत्र: जिला प्रशासन ने विधानसभा के आसपास धारा 144 लागू कर दी

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उत्तराखंड विधानसभा सत्र: जिला प्रशासन ने विधानसभा के आसपास धारा 144 लागू कर दी
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5 फरवरी से शुरू होने वाले उत्तराखंड विधानसभा सत्र को देखते हुए जिला प्रशासन ने विधानसभा परिसर के आसपास 300 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी है.

देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका ने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान निर्दिष्ट क्षेत्र में संगठनों और समुदायों के प्रदर्शन जैसी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा.

इस बीच, यह विधानसभा सत्र महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के कार्यान्वयन पर चर्चा होगी।इससे पहले शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता पर मसौदा रिपोर्ट पर चर्चा के लिए राज्य सचिवालय में कैबिनेट बैठक की.

राज्य स्तरीय अहम बैठक में समान नागरिक संहिता की ड्राफ्ट रिपोर्ट को कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी, जिसके बाद सरकार 6 फरवरी को विधानसभा में यूसीसी बिल पेश करेगी.

सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अगुवाई वाली यूसीसी मसौदा समिति ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री धामी को मसौदा सौंपा।

यूसीसी राज्य में सभी समुदायों के लिए समान नागरिक कानून का प्रस्ताव करता है।मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के मुख्य सेवक सदन में आयोजित एक कार्यक्रम में धामी ने शुक्रवार को कहा, ''हमने अपने लोगों से विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले उत्तराखंड में यूसीसी लाने का वादा किया था।यूसीसी का कार्यान्वयन भाजपा द्वारा अपनाए गए संकल्प के अनुरूप होगा।"

शुक्रवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर सीएम धामी ने कहा कि यह राज्य के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि यूसीसी 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के दृष्टिकोण को साकार करने में मदद करेगा।

यूसीसी सभी नागरिकों के लिए, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, समान विवाह, तलाक, भूमि, संपत्ति और विरासत कानूनों के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करेगा।

यूसीसी विधेयक का पारित होना 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले राज्य के लोगों से भाजपा द्वारा किए गए एक प्रमुख वादे की पूर्ति का प्रतीक होगा।

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