पंजाब में 30 अप्रैल तक लगा Night Curfew, सीएम अमरिंदर सिंह ने कही ये बात....
पंजाब सरकार ने 30 अप्रैल तक राज्य में नाइट कर्फ्यू लागू किया है. ये रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए लागू रहेगा. साथ ही सरकार ने सभी राजनीतिक सभाओं...
पंजाब सरकार ने 30 अप्रैल तक राज्य में नाइट कर्फ्यू लागू किया है. ये रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए लागू रहेगा. साथ ही सरकार ने सभी राजनीतिक सभाओं...
पंजाब सरकार ने 30 अप्रैल तक राज्य में नाइट कर्फ्यू लागू किया है. ये रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए लागू रहेगा. साथ ही सरकार ने सभी राजनीतिक सभाओं को भी बैन कर दिया है. नाइट कर्फ्यू में रात 9 से लेकर सुबह 5 बजे तक लोगों के लिए घर से निकलना मना होगा.
इसके अलावा इनडोर आयोजन में 50 और आउटडोर में सिर्फ 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई. इससे पहले नाइट कर्फ्यू प्रदेश के 12 जिलों में ही 10 अप्रैल तक लागू था, लेकिन अब इस पूरे प्रदेश में लगाने का ऐलान किया गया है.
बुधवार को सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में कोरोना केसों की समीक्षा को लेकर बैठक हुई, जिसके बाद यह फैसला लिया गया था. बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पहले ही संकेत दिए थे और कहा था कि यदि लोग नहीं माने तो फिर 8 अप्रैल से सख्ती लागू की जा सकती है.
सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा कि कोरोना को रोकने के लिए कठोर कदम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, हालांकि सकारात्मक मामलों की संख्या पिछले कुछ दिनों में कुछ हद तक स्थिर हो गई थी.
उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों ने रैलियां करने से परहेज करने के अपने वादे को तोड़ा है, इस वजह से राजनीतिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है.
अराधना मौर्या