चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ मामला: कर्नाटक HC ने राज्य सरकार को किया तलब

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चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ मामला: कर्नाटक HC ने राज्य सरकार को किया तलब
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुए भगदड़ की सीलबंद कवर में प्रस्तुत स्टेटस रिपोर्ट की एक प्रति कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए), रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। एक डिवीजन बेंच ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति सी एम जोशी की अध्यक्षता में यह आदेश पारित किया।

न्यायालय ने कहा कि स्टेटस रिपोर्ट साझा करने से अदालत को घटनाक्रम को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति सी एम जोशी की पीठ ने हाल ही में पारित आदेश में ये टिप्पणियां कीं।

पीठ ने 4 जून को हुई भगदड़ की घटना पर स्वत: संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किया। पीठ ने यह तय करने के लिए सुनवाई की कि क्या राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को संबंधित पक्षों को सौंपी जानी चाहिए या नहीं।

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