पश्चिम बंगाल SIR: अब नहीं रहेगा सूची में मृत मतदाताओं का नाम

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पश्चिम बंगाल SIR: अब नहीं रहेगा सूची में मृत मतदाताओं का नाम
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पश्चिम बंगाल में चल रहे एसआईआर के बीच यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राज्य में मृत मतदाताओं की जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय को दी है। वोटर रेजिस्ट्रेशन एक्ट 1965 के अनुसार, आयोग ने UIDAI, बैंकों, पोस्ट ऑफिसों और जीवन बीमा कार्यालयों से मृत व्यक्तियों के डेटा की जानकारी मांगी थी।

उसी आधार पर UIDAI ने जानकारी आयोग को दी है। हालांकि आधार कार्ड प्राधिकरण से प्राप्त मृत मतदाताओं के डेटा की संख्या कितनी है, यह स्पष्ट नहीं है। 9 दिसंबर को मसौदा सूची जारी होने के बाद यह मामला स्पष्ट होगा। वहीं पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया को लेकर बढ़ते विवाद के बीच तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आज चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा।

टीएमसी ने आयोग को पहले से तय 5 के बजाय 10 नेताओं की सूची भेजी है, ताकि वे SIR से जुड़े अपनी आपत्तियों और चिंताओं को विस्तार से रख सकें। पार्टी का आरोप है कि SIR प्रक्रिया के तहत बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए जा रहे हैं, जिससे चुनावी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।


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