आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष में आलोक पाराशर ने क्विस्क का शुभारंभ कराया
फर्रुखाबाद: आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष में न्यायालय परिसर में जन सामान्य को विधिक जानकारी एवं विधिक सेवाएं एवं आवश्यक जानकारी देने के लिए प्रधान...
फर्रुखाबाद: आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष में न्यायालय परिसर में जन सामान्य को विधिक जानकारी एवं विधिक सेवाएं एवं आवश्यक जानकारी देने के लिए प्रधान...
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फर्रुखाबाद: आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष में न्यायालय परिसर में जन सामान्य को विधिक जानकारी एवं विधिक सेवाएं एवं आवश्यक जानकारी देने के लिए प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय आलोक पाराशर ने क्विस्क का शुभारंभ कराया तथा कार्यक्रम का संचालन विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अचल प्रताप सिंह ने किया।
विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आंचल प्रताप ने गोष्टी में कहा कि महिलाओं के विधिक अधिकारो एवं उनके पुरुषों के समान पारिश्रमिक अधिकार हैं इसके अलावा यह भी बताया गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जन जन तक विधिक सेवा देने के लिए 14 नवंबर तक अभियान चलाया जाएगा साथ ही यह भी बताया गया कि आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष में पूरे जिले में प्रशासन के सहयोग से जन जन तक विधिक सेवाएं उपलब्ध कराए जाने का अभियान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में दिन-रात परिश्रम के साथ इस अभियान को सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है इसके साथ ही समाज के शिक्षित व्यक्तियों के माध्यम से भी कानूनी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही हैं ताकि कोई न्याय से वंचित ना रह सके ।
सचिव श्री सिंह ने यह भी बताया कि वैवाहिक विवाद प्रत्येक जिले के दीवानी न्यायालय परिसर में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर या किसी भी व्यक्ति के माध्यम से दिया जा सकता है एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा विपक्षी को नोटिस भेजकर उसे बुलाया जाएगा और लोक अदालत के माध्यम से विशेषज्ञों द्वारा पक्षों को समझा-बुझाकर समझौता कराया जाएगा पक्षो द्वारा आपसी सहमति से किए गए समझौते के संबंध में लोक अदालत अपना निर्णय पारित करेगा और इस निर्णय को दोनों पक्षों के मध्य सिविल न्यायालय की डिक्री के समान बाध्यकारी होगा ।इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता जवाहर सिंह गंगवार ,सगीर अहमद खान ने भी विचार व्यक्त किए।