जिलाधिकारी के निर्देश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने की कार्यवाही

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जिलाधिकारी के निर्देश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने की कार्यवाही

जिलाधिकारी अरुण कुमार के निर्देश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ अरविंद कुमार पाठक ने विकासखंड जगदीशपुर अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय जोरई इटरौर में कार्यरत प्रधानाध्यापक अकील अहमद व सहायक अध्यापक अमित पांडेय को विद्यालय में खामियां व अनियमितता पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। बीएसए ने बताया कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा गत 17 दिसंबर 2021 को प्राथमिक विद्यालय जोरई इटरौर का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय के प्रधानाध्यापक अकील अहमद मौके पर अनुपस्थित पाए गए। विद्यालय में कुल नामांकित छात्र-छात्रा 167 के सापेक्ष 81 की उपस्थिति पाई गई, विद्यालय में उपस्थित छात्र-छात्रा स्वेटर, जूता, मोजा, एवं स्कूल ड्रेस में नहीं पाए गए, विद्यालय में साफ सफाई की व्यवस्था भी ठीक नहीं पाई गई, मध्यान भोजन योजनांतर्गत जो खाना बच्चों को दिया गया उसकी गुणवत्ता भी सही नहीं पाई गई, जिलाधिकारी द्वारा रसोई घर का निरीक्षण कर वहां पर दाल, चावल, आटा, धनिया पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, खाद्य तेल, हल्दी पाउडर, गेहूं, आलू, सोयाबीन आदि की जांच कराने के निर्देश खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दिए गए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा तत्काल मौके पर जाकर उक्त सामग्री की जांच कर रिपोर्ट दी गई, रिपोर्ट के अनुसार मौके पर दाल, चावल, आटा, धनिया पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, खाद्य तेल, हल्दी पाउडर, गेहूं, आलू, सोयाबीन बड़ी इत्यादि रखा हुआ पाया गया, प्रथम दृष्टया गेहूं के आटे में घुन दिखाएं पड़ रहा है, पिसे हुए मसाले डिब्बे में रखे हुए हैं, प्रधानाध्यापक ने बताया कि राजेश ब्रांड के पिसे हुए मसाले मंगवाए गए थे एवं उसे डिब्बे में रखा गया था, प्रधानाध्यापक द्वारा राजेश ब्रांड मसाले का पैकेट प्रस्तुत नहीं किया गया। विद्यालय में उक्त खामियां व अनियमितता पाए जाने पर प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक कि इस घोर लापरवाही, कर्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति रुचि ना रखना, अनुशासनहीनता आदि का द्योतक है। जिस पर जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने उक्त प्रधानाध्यापक अकील अहमद एवं सहायक अध्यापक अमित पांडेय को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए निलंबन की अवधि में प्रधानाध्यापक को प्राथमिक विद्यालय गोंदे विकासखंड बहादुरपुर तथा सहायक अध्यापक को प्राथमिक विद्यालय सैंठा विकासखंड गौरीगंज में अपनी उपस्थिति देने के निर्देश दिए साथ ही खंड शिक्षा अधिकारी गौरीगंज और बहादुरपुर को जांच अधिकारी नामित करते हुए उक्त शिक्षक को शासनादेश में निहित प्रावधानों के अंतर्गत ससमय आरोप पत्र निर्गत कर जांच आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

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