बॉम्बे हाई कोर्ट ने त्योहारों पर लाउडस्पीकर-लेजर बीम के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने से इंकार किया

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बॉम्बे हाई कोर्ट ने त्योहारों पर लाउडस्पीकर-लेजर बीम के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने से इंकार किया
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महाराष्ट्र की बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को एक जनहित याचिका खारिज कर दी, जिसमें विभिन्न धार्मिक जुलूसों पर बजने वाले लाउडस्पीकर और लेजर बीम के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी।

रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अन्य उपलब्ध उपायों के मद्देनजर जनहित याचिका खारिज की जाती है।पीठ ने 16 अगस्त को मामले की सुनवाई की थी।

रिपोर्ट के मुताबिक, याचिकाकर्ता ने कोर्ट में तर्क दिया था कि त्योहारों में इस्तेमाल की जाने वाली खतरनाक लेजर किरणों के कारण कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई।साथ ही उन्होंने बताया कि तेज आवाज वाले डीजे सिस्टम और इसी तरह की गतिविधियों के कारण होने वाले ध्वनि प्रदूषण के कारण कई लोगों की सुनने भी प्रभावित हुई है।मामला अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत और उनके संगठन की ओर से दायर किया गया था।

धार्मिक जुलूस और विभिन्न त्योहारों के अलावा मस्जिद में नमाज के दौरान होने वाली अजान को लेकर लगभग हर राज्य में विवाद सामने आते रहे हैं।महाराष्ट्र में 2022 में इसको लेकर काफी विवाद हुआ था, जिसके बाद राज्य सरकार ने धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर लगाने के लिए अनुमति लेने को कहा था।उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी इसको लेकर विवाद सामने आ चुका है। कई राज्यों में इसके लिए दिशानिर्देश जारी किए गए थे।

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