इलाहाबाद हाई कोर्ट में बांके बिहारी मंदिर मामले की पोषणीयता पर सुनवाई हुई

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इलाहाबाद हाई कोर्ट में बांके बिहारी मंदिर मामले की पोषणीयता पर सुनवाई हुई
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इलाहाबाद हाई कोर्ट में बांके बिहारी मंदिर मामले की पोषणीयता पर सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की खंडपीठ अनंत शर्मा व अन्य जनहित याचिकाओ कि सुनवाई एक साथ कर रहे है। कोर्ट ने कानून व्यवस्था की जवाबदेही जिला प्रशासन को सौंपी है। कोर्ट ने पहले ही राज्य सरकार की भीड़ नियंत्रण योजना के तहत लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था को मंदिर के भीतर तक सीमित रखने का आदेश दिए है।

कोर्ट ने रिसीवर के जरिए 1939 से चल रही मंदिर व्यवस्था के तहत सिविल जज जूनियर डिवीजन मथुरा के परामर्श से सीसीटीवी कैमरे लगाने की छूट दी है। कोर्ट ने कहा की मंदिर प्रबंधन की देखरेख में जन्माष्टमी पर्व के इंतजाम किए जाएंगे। आज भी पोषणीयता पर सुनवाई नहीं हो सकी, मामले की अगली सुनवाई पोषणीयता पर 4 सितंबर को होगी।

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