प्रदूषण पर सख्त सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली सरकार को लगाई फटकार

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प्रदूषण पर सख्त सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली सरकार को लगाई फटकार
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दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपायों की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। अदालत ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को GRAP-3 लागू करने में हुई देरी पर कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने सवाल किया कि जब दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 300 को पार कर गया था, तो 11 नवंबर के बाद से GRAP-3 को लागू करने में 14 नवंबर तक क्यों इंतजार किया गया?

सुप्रीम कोर्ट ने CAQM से यह भी पूछा कि जब AQI 400 के पास पहुंच गया था, तो क्यों तब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अदालत ने कहा, "AQI 300 के पार जाते ही GRAP-3 क्यों लागू नहीं किया गया? तीन दिन की देरी क्यों हुई?" कोर्ट ने इसे समय की बर्बादी और प्रदूषण नियंत्रण उपायों में गंभीर लापरवाही करार दिया।

इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर के राज्यों से GRAP-4 के तहत लागू प्रतिबंधों का पालन सुनिश्चित करने को कहा। कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया कि वे इस मामले में निगरानी रखने के लिए एक समिति बनाएं। इसके साथ ही, कोर्ट ने दिल्ली और अन्य राज्यों से कहा कि वे लोगों की शिकायतों का समाधान करने के लिए एक सिस्टम विकसित करें।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर AQI सुधरता भी है, तो GRAP-4 को बिना अदालत की अनुमति के हटाया नहीं जा सकेगा। अदालत ने केंद्र और राज्यों से इस मामले पर गुरुवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, कोर्ट ने NCR राज्यों से कहा कि वे 12वीं तक के छात्रों के लिए कक्षाओं को ऑनलाइन मोड में संचालित करें, ताकि बच्चों को प्रदूषण के दुष्प्रभाव से बचाया जा सके।

अदालत ने कहा कि यह जरूरी है कि प्रदूषण को लेकर दिए गए आदेशों का पालन सख्ती से किया जाए, ताकि दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता सुधारने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा सकें।

इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार 22 नवंबर को होगी।

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