हरदोई में सरकारी चिकित्सक अब नहीं कर सकेंगे प्राइवेट प्रैक्टिस

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हरदोई में सरकारी चिकित्सक अब नहीं कर सकेंगे प्राइवेट प्रैक्टिस
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हरदोई जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के राजकीय राजकीय चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में विशेष योजना तैयार की गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि कोई भी सरकारी डॉक्टर न तो किसी निजी अस्पताल के लिए मरीज को संदर्भित करे और न ही स्वयं निजी प्रैक्टिस करे। इसके दृष्टिगत एक सतर्कता समिति का गठन किया गया है। डीएम ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने वाले डॉक्टरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला स्तरीय सतर्कता समिति जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित की गयी है।

पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्राचार्य स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज, सीएमएस जिला अस्पताल(पुरुष), सीएमएस जिला अस्पताल(महिला), सीएमएस 100 शैय्या अस्पताल व प्रभारी निरीक्षक जिला अभिसूचना इकाई हरदोई इसके सदस्य नामित किये गए हैं। समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह पर की जाएगी। समिति की बैठक में निजी प्रैक्टिस करने वाले चिन्हित सरकारी डॉक्टरों के विरुद्ध कार्रवाई पर विचार किया जायेगा। उन्होंने कहा कि जनपद में सरकारी डॉक्टर द्वारा निजी प्रैक्टिस के किसी भी मामले को गंभीरता से लिया जायेगा और सख्त कार्यवाही की जाएगी।

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