जालोर में राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से आतिशबाजी एवं ड्रोन संचालन पर लगा प्रतिबंध
जालोर में राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से आतिशबाजी एवं ड्रोन संचालन पर लगा प्रतिबंध एंकर,जालोर जिले में आतिशबाजी/पटाखों एवं ड्रोन संचालन को लेकर...


X
जालोर में राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से आतिशबाजी एवं ड्रोन संचालन पर लगा प्रतिबंध एंकर,जालोर जिले में आतिशबाजी/पटाखों एवं ड्रोन संचालन को लेकर...
जालोर में राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से आतिशबाजी एवं ड्रोन संचालन पर लगा प्रतिबंध एंकर,जालोर जिले में आतिशबाजी/पटाखों एवं ड्रोन संचालन को लेकर जिला मजिस्ट्रेट डॉ.प्रदीप के गावंडे ने वर्तमान हालातों को देखते हुए एक आदेश निकाल प्रतिबंध किया है।
जिले में राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत आतिशबाजी/पटाखों एवं ड्रोन संचालन को प्रतिबंधित किया है। दिनांक 9 मई, 2025 से 8 जुलाई 2025 तक के लिए सम्पूर्ण जिले में आतिशबाजी/पटाखों एवं ड्रोन संचालन के उपयोग को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया है।
Next Story