सतना- हिट एण्ड रन के सभी लंबित प्रकरणों का निराकरण एक सप्ताह में सुनिश्चित करें : कलेक्टर

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सतना- हिट एण्ड रन के सभी लंबित प्रकरणों का निराकरण एक सप्ताह में सुनिश्चित करें : कलेक्टर
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कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने अज्ञात वाहनों से हुई दुर्घटना में हत-आहतों के राहत राशि संबंधी हिट एण्ड रन के सभी लंबित प्रकरणों का निराकरण एक सप्ताह में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में एसडीएम, ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ की बैठक में कलेक्टर ने हिट एण्ड रन के प्रकरण, राहवीर योजना और कैशलेस ट्रीटमेंट योजना की समीक्षा की। इस मौके पर एसडीएम राहुल सिलाडिया, जीतेन्द्र वर्मा, एपी द्विवेदी, आरएन खरे, एलआर जांगडे, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एलके तिवारी, सिविल सर्जन डॉ. मनोज शुक्ला, डीएसपी ट्रैफिक संजय खरे, आरटीओ संजय श्रीवास्तव, ट्रैफिक सूबेदार पंकज शुक्ला, ओरिएंटल इंशोरेन्स बीमा कंपनी के सीबीएम संजय कुमार, यूनाईटेड इंशोरेंस के आरके कछवाहा और नेशनल इंशोरेंस बीमा कंपनी के कार्तिकेय पाण्डेय भी उपस्थित थे। अज्ञात वाहनों से हुई वाहन दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को 2 लाख रूपये और गंभीर घायलों को 50 हजार रूपये की राहत सहायता उपलब्ध कराई जाती है। कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार ने सभी तहसीलों में थाना प्रभारियों द्वारा प्रेषित किए गए लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। हिट एण्ड रन के प्रकरणों में विभिन्न तहसीलों में 58 प्रकरण थाने से भेजे गए हैं। गूगल शीट में 61 प्रकरण दर्ज है। जिनमें 5 प्रकरण स्वीकृत, 5 निरस्त और 26 प्रक्रियारत हैं। लंबित प्रकरणों में 5 प्रकरणों में दावाकर्ता के आधारकार्ड और बैंक खाते की डिटेल नहीं होने से लंबित है।

दस्तावेज की कमी वाले प्रकरण डीएसपी ट्रैफिक को भेज कर आवश्यक दस्तावेज की पूर्ति कराने का निर्णय लिया गया। कलेक्टर ने बैठक के दौरान तहसील रघुराजनगर के लंबित 31 प्रकरणों की समीक्षा कर 4 मृतको के प्रकरण, 2 घायलों के प्रकरण को स्वीकृति प्रदान की। उन्होंने 5 प्रकरणों में दस्तावेजों की पूर्ति कराने के साथ सभी एसडीएम को कहा कि अगले गुरुवार को होने वाली बैठक में सभी लंबित प्रकरणों को पूरी तैयारी के साथ प्रस्तुत करें। राहवीर योजना की जानकारी में कलेक्टर ने बताया कि किसी भी दुर्घटना ग्रस्त गंभीर घायलों को गोल्डन आवर में अस्पताल तक पहुंचने वाले नागरिक को राहवीर योजना के तहत 25 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। घायल की मदद में एक से अधिक व्यक्ति होने पर यह राशि समान रूप से विभाजित कर दी जाती है।

एक व्यक्ति वर्ष में अधिकतम 5 बार ही राहवीर योजना का पात्र हो सकेगा। घायल के अस्पताल गोल्डन आवर में पहुंचने पर अस्पताल प्रबंधन द्वारा निर्धारित फार्मेट में इसकी सूचना पुलिस को दी जाएगी। इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा आरटीओ की समिति प्रकरणों में स्वीकृति प्रदान करेगी। कलेक्टर ने राहवीर योजना और कैशलेस ट्रीटमेंट योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार भी करने के निर्देश दिये हैं। कैशलेस ट्रीटमेंट योजना की जानकारी में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एलके तिवारी ने बताया कि यह योजना 5 मई 2025 से प्रभावशील हो गई है। इसके तहत दुर्घटना में गंभीर रूप से घायलों को शासकीय अथवा निजी हास्पीटल में पहुंचने पर इलाज से इन्कार नहीं किया जाएगा। प्राइवेट हास्पिटल में संबंधित घायल के इलाज में 7 दिवस के इलाज खर्च की अधिकतम सीमा डेढ लाख रूपये तक योजना के तहत संबंधित हास्पिटल को देय होगी। इसके उपरांत घायल को संबंधित प्राइवेट चिकित्सालय उच्चतर इलाज के लिए आयुष्मान से संबद्ध प्राइवेट चिकित्सालय एवं शासकीय चिकित्सालयों को रेफर कर सकेगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एलके तिवारी ने बताया कि राज्य शासन द्वारा सतना जिले को चार शव वाहन उपलब्ध कराये गये हैं। जिनमें दो वाहन मेडीकल कॉलेज सतना और दो वाहन जिला चिकित्सालय में उपलब्ध रहेंगे।

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