पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में यूसीसी लागू करने का फैसला किया

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पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में यूसीसी लागू करने का फैसला किया
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पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता-यूसीसी लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की।

उन्होंने कहा कि दो जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है।

समिति विवाह, तलाक और गोद लेने सहित नौ विषयों का अध्ययन कर चार सप्ताह में अपनी रिपोर्ट देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जनजातियों, कुर्मी और प्राचीन मूलनिवासी समुदायों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा।

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