सीएए दंगाइयों पर सख्त कार्यवाही उन्हें राहत देने का कोई प्रावधान नहीं:मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

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सीएए दंगाइयों पर सख्त कार्यवाही उन्हें राहत देने का कोई प्रावधान नहीं:मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट रूप से कहा है कि राज्य सरकार को "दंगा-संबंधी घटनाओं" में मरने वाले लोगों के परिवारों को मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है |

मंगलवार को राज्य विधानसभा में एक लिखित जवाब में, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य के खिलाफ सड़कों पर उपद्रव करने वाले लोगों को राहत देने के लिए कोई प्रावधान नहीं हैं| सीएम ने जवाब दिया जब उनसे पीड़ितों के परिवार के सदस्यों को मुआवजा देने के बारे में सवाल किया गया था।


मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पिछले छह महीनों में 21 दंगाई दंगा-संबंधी घटनाओं ’में मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों द्वारा किए गए पथराव में 400 पुलिस कर्मी घायल हुए हैं जबकि 61 पुलिस वालों को गोलियां लगी हैं।
नागरिकता संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद, कानून के खिलाफ विरोध करने के लिए विरोधी सीएए दंगाई सड़कों पर उतर आए। भीड़ ने बर्बरता का सहारा लिया था और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया था।

पुलिस अधिकारियों पर हमला करने के लिए उपद्रवियों ने पथराव करते हुए कई सार्वजनिक संपत्तियों को पहले ही नष्ट कर दिया था यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) दंगाइयों से निपटने के लिए कठोर उपायों की घोषणा की थी और हर दंगाई की संपत्ति को जब्त करने और क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संपत्ति की मरम्मत के लिए अपने धन का उपयोग करने का वादा किया था।

उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें जब्त करने के लिए कम से कम 498 संपत्तियों की पहचान की थी, जो राज्य विरोधी सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन के दौरान उपद्रव करने वाले दंगाइयों से संबंधित थीं।

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